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RBI: भारतीय रिजर्व बैंक की सख्ती, 2 बैंकों पर नियमों के उल्लंघन को लेकर लगाया जुर्माना

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RBI: भारतीय रिजर्व बैंक की सख्ती, 2 बैंकों पर नियमों के उल्लंघन को लेकर लगाया जुर्माना

ई दिल्लीः भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार को 2 बैंकों पर जुर्माना लगाया। इनमें से एक पुणे का राजगुरुनगर सहकारी बैंक व दूसरा गुजरात का को-ऑपरेटिव बैंक ऑफ राजकोट है। पहले बैंक पर 4 लाख रुपए और दूसरे पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

राजगुरुनगर सहकारी को ब्याज दरों व डिपॉजिट संबंधी केंद्रीय बैंक के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया है। वहीं, को-ऑपरेटिव बैंक ऑफ राजकोट ने जागरुकता योजना संबंधी नियमों की अवहेलना की है।

जांच रिपोर्ट में सामने आया था कि राजगुरुनगर सहकारी बैंक ने मृत खाताधारकों के चालू खातों में पड़ी राशि को उसके दावेदारों को नहीं सौंपा। RB ने बैंक को नोटिस जारी कर बैंक से पूछा था कि उस पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए। आरबीआई बैंक के लिखित जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ और उस पर दिशा-निर्देशों को उल्लंघन को लेकर पेनल्टी लगा दी।

RB ने क्या कहा

केंद्रीय बैंक ने इस संबंध में एक बयान जारी कर बताया कि यह जुर्माना RB ने उसे मिले अधिकारों के तहत ही लगाया है। RB ने बताया कि बैंक को बैंकिंग रेग्युलेशन एक्ट 1949 की धारा 56, धारा 46 (4) और धारा 47ए (1) (सी) के दोषी पाया गया है। आरबीआई ने कहा कि इस आदेश से बैंक के किसी लेनदेन या ग्राहकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

CO-ऑपरेटिव बैंक ऑफ राजकोट

RB ने बताया कि बैंक के वित्तीय दस्तावेजों की जांच में सामने आया था कि उसने जमाकर्ता एजुकेशन व अवेयरनेस फंड में करीब 10 साल से अधिक समय से रखी राशि को ट्रांसफर नहीं किया था। यह भी उपरोक्त सेक्शंस की अवहेलना है। को-ऑपरेटिव बैंक को भी कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा गया था कि उस पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए। बैंक से लिखित व मौखित जवाब मिलने के आरबीआई ने तय किया कि बैंक पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए। इस फैसले से भी बैंक के ग्राहकों या किसी ट्रांजेक्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।