Karnataka Hijab Row: तुमकुर में धारा 144 का उल्लंघन करने पर 10 मुस्लिम लड़कियों पर मामला दर्ज
बेंगलुरु: कर्नाटक में हिजाब पर कड़े होते प्रतिबंधों को लेकर आए दिन विवाद हो रहे हैं। इस कड़ी में काफी छात्राओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बताया गया कि तुमकुरु में हिजाब पहनकर कॉलेज में प्रवेश करने की मांग करने वाली लड़कियों पर गैरकानूनी रूप से इकट्ठा होने और लोक सेवक द्वारा जारी आदेश की अवहेलना करने का आरोप लगाया गया है।
बेंगलुरु से लगभग 70 किलोमीटर दूर तुमकुरु में एम्प्रेस गवर्नमेंट प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज के प्रिंसिपल द्वारा शिकायत दर्ज किए जाने के बाद 10-15 अज्ञात छात्राओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने गुरुवार को छात्रों को कॉलेज परिसर में प्रवेश करने से रोक दिया और कहा कि उन्हें हिजाब उतारने पर ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। हालांकि, कुछ छात्रों ने कॉलेज के अधिकारियों से जवाब मांगा कि उन्हें अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है। इसके बाद विरोध प्रदर्शन किया गया।
प्रिंसिपल की शिकायत के अनुसार, हिजाब पहनी 10-15 छात्रों ने कॉलेज में प्रवेश की मांग की और इससे कॉलेज की नियमित गतिविधियों को बाधित होना पड़ा। बता दें कि पुलिस ने एहतियात के तौर पर कॉलेज परिसर के 200 मीटर के दायरे में सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर रखी है।...और इसकी अवहेलना करने पर छात्राओं पर मामला बनाया गया। आईपीसी की धारा 143, 145, 188 और 149 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
इस बीच, उडुपी में महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज 10 दिन बंद रहने के बाद शुक्रवार को फिर से खोला गया। अधिकारियों ने कहा कि कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच कॉलेज को फिर से खोल दिया गया। बताया गया कि प्री-यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए परीक्षाएं निर्धारित थीं। वहीं, सिर पर दुपट्टा और हिजाब पहने छात्रों को कॉलेज के अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली थी।