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संकट में नहीं डाल सकते छात्रों को सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी काउंसलिंग रोकने से किया इनकार

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संकट में नहीं डाल सकते छात्रों को सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी काउंसलिंग रोकने से किया इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने पहली सितंबर से शुरू होने वाली नीट पीजी 2022 की काउंसलिंग में दखल देने से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार दिया है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और हिमा कोहली की बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा कि हम इस मामले में दखल नहीं देंगे। नीट पीजी काउंसलिंग को चलने दिया जाए। इसे और नहीं रोका जाना चाहिए। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम स्टूडेंट्स को खतरे में नहीं डाल सकते हैं। काउंसलिंग को हम नहीं रोकेंगे। इससे पहले 8 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी 2022 की काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। कोर्ट की ओर से कहा गया था कि ऐसा करने का गलत प्रभाव पड़ सकता है।ये मामला कुछ डाक्टर्स द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका से जुड़ा है। इसमें कहा गया है कि नीट पीजी 2022 के परिणामों में गड़बड़ी हुई है, लिहाजा कोर्ट नीट पीजी 2022 का प्रश्नपत्र और आंसर की जारी करने का निर्देश दे। नीट पीजी 2022 की काउंसलिंग पहली सितंबर, 2022 से शुरू होनी है। इस पर रोक न लगाने का फैसला याचिककर्ताओं के लिए झटके की तरह है। उन्होंने कहा था कि एग्जाम की स्कोरिंग में गंभीर गड़बडिय़ां होने के बावजूद बोर्ड ने ये फैसला लिया है। इस आधार पर याचिका में मांग की गई है कि कोर्ट एनबीए को निर्देश दे कि वे याचिकाकर्ताओं समेत बाकी उम्मीदवारों को उनके स्कोर का रीवैल्युएशन या रीचेकिंग कराने की अनुमति दी।