कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि मामले में मिली जमानत, केंद्रीय गृहमंत्री शाह के खिलाफ की थी आपत्तिजनक टिप्पणी
कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुल्तानपुर की MP/MLA कोर्ट ने मानहानि मामले में जमानत दे दी। राहुल पर आरोप है कि उन्होंने 2018 में अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।
राहुल गांधी ने मामले में पेशी के लिए आज भारत जोड़ो यात्रा से ब्रेक लिया था। वे आज सुबह कोर्ट में हाजिर हुए। अदालत ने उन्हें 25-25 हजार के 2 मुचलकों पर जमानत दे दी। कोतवाली देहात थाने के हनुमानगंज निवासी जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष विजय मिश्र ने अगस्त 2018 में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दायर किया था।
विजय मिश्र का आरोप है कि 15 जुलाई 2018 को कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इससे उनकी भावनाएं आहत हुई थीं।
बीजेपी नेता का दावा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान से 4 साल पहले अमित शाह को 2005 के फर्जी मुठभेड़ मामले में मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने आरोपमुक्त कर दिया था अगर राहुल गांधी को कोर्ट से दोषी साबित होते हैं तो उन्हें अधिकतम 2 साल की सजा हो सकती है।