दिल्ली शराब घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया को नहीं मिली जमानत, कोर्ट ने दो दिनों के लिए बढ़ाई हिरासत
दिल्ली: कुछ ही दिनों पहले पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को CBI ने हिरासत में ले लिया था. हिरासत में लिए जाने के बाद मनीष सिसोदिया ने जमानत याचिका दायर की थी. उनकी जमानत याचिका पर कोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुए उनकी याचिका को ख़ारिज कर दी, केवल यहीं नहीं अब उनकी CBI हिरासत भी दो दिनों के लिए बढ़ा दी गयी है. कोर्ट ने आगे बताया कि अब उनकी जमानत याचिका ऊपर अगली सुनवाई 10 मार्च को होगी. जानकारी के लिए बता दें CBI ने इनकी रिमांड को तीन दिनों के लिए बढ़ाने की मांग की थी.
यहां की एक अदालत ने आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की सीबीआई हिरासत 6 मार्च तक के लिये बढ़ा दी है. इससे पहले, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने सिसोदिया की और तीन दिन के लिये हिरासत मांगी थी. हालांकि, अदालत ने फिलहाल सिसोदिया की सीबीआई हिरासत दो दिन के लिये ही बढ़ाई.
सिसोदिया के वकील ने सीबीआई की याचिका का विरोध किया. वकील ने कहा कि- जांच पूरी करने में एजेंसी की अक्षमता हिरासत का आधार नहीं हो सकती और उन्हें खुद को दोषी मानने के लिए नहीं कहा जा सकता है. विशेष जस्टिस एम. के. नागपाल के समक्ष पेश किये गये सिसोदिया ने कहा कि सहयोग नहीं करना हिरासत का आधार नहीं हो सकता है और उन्होंने हिरासत के अनुरोध संबंधी सीबीआई की याचिका का विरोध किया. राउज एवेन्यू अदालत परिसर के अंदर और बाहर पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की गई है.
आप के समर्थकों ने अदालत परिसर के बाहर धरना दिया और नारे लगाए. सिसोदिया को गत सोमवार को पांच दिन की सीबीआई की हिरासत में भेजा गया था. गौरतलब है कि सीबीआई ने साल 2021-22 की आबकारी नीति तैयार करने और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में रविवार शाम सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था I