नई दिल्‍ली. बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत याचिका पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाएगी, तब तक अंतरिम जमानत बरकरार रहेगी.

पहले कोर्ट शुक्रवार को फैसला सुनाने वाली थी. जैकलीन फर्नांडीज की जमानत के मामले पर जज ने कहा कि अभी आदेश पूरा लिखा जाना बाकी है.

ईडी ने कोर्ट से कहा है कि अगर जैकलीन को जमानत दी जाती है तो वह श्रीलंका भाग सकती है. जांच एजेंसी ने कहा कि आरोपी जैकलीन को यह जानकारी थी कि सुकेश चंद्रशेखर ठग है और इसके बावजूद वह उससे महंगे गिफ्ट लेती रही. ईडी ने कहा कि जैकलीन ने जांच में कोई सहयोग नहीं किया, बल्कि वह खुद को तब तक अनजान बताती रही जब तक उसके सामने सबूत पेश नहीं किए गए. जब उसके सामने सबूत रखे गए तब वह खुद इनकार नहीं कर सकी और उसने कबूलनामा किया.

इधर जैकलीन फर्नांडीज का कहना है कि इस मामले में जांच एजेंसी को मैंने पूरा सहयोग किया है. मैं अपने काम के कारण विदेश जाती रहती हूं, लेकिन अब मुझे विदेश जाने से रोक दिया गया है. मुझे परिवार के लोगों से भी नहीं मिलने दिया गया. जैकलीन फर्नांडीज का कहना है कि ईडी ने जांच के नाम पर उसे परेशान ही किया है.