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Telangana News: रेवंत रेड्डी सरकार का बड़ा फैसला, 231 कैदियों की समय से पहले होगी रिहाई

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Telangana News: रेवंत रेड्डी सरकार का बड़ा फैसला, 231 कैदियों की समय से पहले होगी रिहाई

Telangana: तेलंगाना सरकार ने कैदियों को अच्छी खबर दी है। तेलंगाना सरकार ने कहा कि जेल में सराहनीय आचरण प्रदर्शित करने के लिए कुल 231 कैदियों को समय से पहले रिहा किया जाएगा। जिसमें से 212 आजीवन कारावास वाले और 19 गैर-आजीवन कारावास वाले कैदी शामिल हैं।

इन कैदियों की समय से पहले रिहाई की मांग बहुत पहले से चल रही थी। जन प्रतिनिधियों, गैर सरकारी संगठनों और कैदियों के परिवारों ने काफी लंबे समय से रिहाई की मांग कर रहे थे। बता दें कि सरकार आमतौर पर 3 अवसरों पर कैदियों को रिहा करने पर विचार करती है।

26 जनवरी (गणतंत्र दिवस), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस) और 2 अक्टूबर (गांधी जयंती) के शुभ अवसर पर सरकार कैदियों को समय से पहले रिहा करती है। यह संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत विशेष छूट के अनुदान के माध्यम से हो सकता है। जिसकी शक्तियां राज्यपाल की शक्तियों में निहित हैं।

अनुच्छेद 161 का प्रासंगिक उद्धरण राज्यपाल को राज्य की कार्यकारी शक्ति के दायरे में अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ करने, राहत देने, राहत देने या सजा में छूट देने या निलंबित करने, कम करने या कम करने का अधिकार देता है।

कैदियों की समय से पहले रिहाई की घोषणा तीन से चार साल के अंतराल के बाद हुई है। यह नीति राज्य के लिए अद्वितीय राज्यपाल की क्षमा शक्तियों के अंतर्गत आती है। अन्य राज्यों के विपरीत कैदियों के चयन के लिए कोई विशिष्ट संख्यात्मक सीमा नहीं है। चयन के मानदंड सरकारी आदेशों के अनुसार होते हैं, चाहे वे केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए हों।