जैव डीजल (बायोडीजल) का व्यापार करने हेतु खाद्य विभाग की अनुमति अनिवार्य: कलेक्टर अग्रवाल
- बगैर अनुमति बायोडीजल का व्यापार करने वालों पर होगी कार्रवाई
संवाददाता- गेंदलाल निषाद
Rajnandgaon: संचालनालय खाद्य विभाग रायपुर से प्राप्त निर्देशों के अनुसार राजनांदगांव जिले में जैव (डीजल) बायोडीजल का व्यापार करने हेतु संबंधित विभागों की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत खाद्य विभाग की अनुमति से बायोडीजल का व्यापार नियमानुसार किया जा सकता है। कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने खाद्य विभाग के अधिकारियों को जिले में जैव डीजल विनिर्माता, आउटलेट के स्वामी, संचालकों द्वारा जैव-डीजल की बिक्री के संबंध में अनियमित्ता पाए जाने पर उनके विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 अंतर्गत जांच कर कार्रवाई हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। जैव डीजल का व्यापार करने हेतु आवश्यक सभी अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही व्यापार करें। अवैध रूप से जैव डीजल का व्यापार करते पाये जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
खाद्य अधिकारी ने बताया कि भारत सरकार द्वारा पूर्व में ''परिवहन प्रयोजन हेतु हाईस्पीड, डीजल के साथ मिश्रण के लिए जैव डीजल की बिक्री दिशा-निर्देश 2019ÓÓ अधिसूचित किया गया है। इस संदर्भ में राज्य शासन द्वारा भी अधिसूचना जारी की गई है तथा बायोडीजल के अवैध व्यापार एवं गड़बड़ी को रोकने हेतु विभाग द्वारा मानक प्रक्रिया संहित (एसओपी) भी जारी किया गया है। राज्य शासन से इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने निर्देशित किया गया है। खाद्य अधिकारी ने बताया कि जैव-डीजल विनिर्माता, आउटलेट के स्वामी, संचालक अधिसूचना के प्रवधानों के संबंध में विस्तृत जानकारी जिला खाद्य कार्यालय से प्राप्त कर सकते हंै। जैव-डीजल विनिर्माताओं, आउटलेट के स्वामी, संचालकों की जानकारी विभागीय वेबसाईट में अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाना है। जिले में वर्तमान में संचालित जैव-डीजल खुदरा बिक्री केन्द्रों का विभाग द्वारा जारी मानक प्रक्रिया संहित (एसओपी) के तहत जांच किया जाएगा। बायोडीजल का व्यापार करने हेतु अनुमति हेतु अधिसूचना में उल्लेखित नियम अनुसार जिला खाद्य कार्यालय में आवेदन कर अनुमति प्राप्त किया जा सकता है।