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दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप 4 लागू, ट्रकों की एंट्री पर लगा बैन

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दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप 4 लागू, ट्रकों की एंट्री पर लगा बैन

New Delhi: पलुशन के कहर के चलते दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप 4 लागू हो चुका है। एयर क्वॉलिटी मैनेजमेंट कमीशन (सीएक्यूएम) ने रविवार को यह फैसला लिया। सीएक्यूएम ने इसको लेकर जारी बयान में कहा कि एयर क्वॉलिटी की मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है।

दिल्ली का एक्यूआई 450 हो चुका है। ऐसे में उप-समिति ने ग्रैप से जुड़े सभी जरूरी कदमों को तत्काल प्रभाव से लागू करने का फैसला किया है। ग्रैप 4 के तहत लागू होने वाली पाबंदियां पूरे एनसीआर में लागू होंगी। इसके तहत 8 एक्शन प्लान तैयार किया गया है।

ग्रैप4 के तहत दिल्ली में ट्रकों एंट्री पर रोक लगा दी गई है। अब केवल जरूरी सामान लेकर आने वाले ट्रकों और एलएनजी, सीएनजी और इलेक्ट्रिक ट्रकों को दिल्ली में आने की इजाजत रहेगी। साथ ही प्रदूषण फैलाने वाले ट्रक, वाणिज्यिक चार पहिया वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। अन्य राज्यों से केवल सीएनजी, इलेक्ट्रिक, बीएस-छह वाहनों को प्रवेश की अनुमति मिलेगी। आधिकारिक आदेश के मुताबिक

दिल्ली सरकार ने ग्रैप 4 के तहत सख्त प्रतिबंध लागू करने के लिए सोमवार को आपातकालीन बैठक बुलाई है। इसके अलावा राजमार्गों, सड़कों, फ्लाईओवरों, ओवरब्रिजों, बिजली ट्रांसमिशन, पाइपलाइनों, जैसे पब्लिक प्रोजेक्ट्स के निर्माण को रोकने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। वहीं, दिल्ली में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति के बीच सरकारी और प्राइवेट ऑफिसेज में 50 फीसदी कर्मचारियों के लिए घर से काम करने के निर्देश जारी किए गए हैं। कक्षा VI-IX और कक्षा XI के लिए फिजिकल क्लासेज के बजाय ऑनलाइन क्लास चलाने पर विचार करने पर विचार करने को कहा गया है।

इसके अलावा प्रदेश सरकारों को भी निर्देश दिए गए हैं। उनसे कहा गया है कि वह स्कूल और शिक्षण संस्थानों को बंद करने संबंधी इमरजेंसी उपायों पर गौर करें। गैर-आवश्यक वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए ऑड-ईवन वाहन पंजीकरण संख्या के आधार पर प्रतिबंध लागू करने का भी निर्देश दिया गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि बच्चे, बुजुर्ग और कमजोर स्वास्थ्य वाले लोग आउटडोर एक्टिविटीज से बचें और घर के अंदर रहें।