MP News: सोशल मीडिया पर पंडित धीरेंद्र शास्त्री के आपत्तिजनक वीडियो को जल्द से जल्द हटाएं, हाई कोर्ट का आदेश
New Delhi: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने फेसबुक, एक्स और यूट्यूब सहित प्रमुख सोशल मीडिया मंचों को आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की छवि खराब करने वाले पोस्ट हटाने और उनके बारे में सामग्री की सत्यता की जांच किए बिना ऐसे किसी भी पोस्ट को प्रकाशित नहीं करने का अंतरिम आदेश दिया है।
न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी ने रंजीत सिंह पटेल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश जारी किया। पटेल ने खुद को छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम के 'पीठाधीश्वर' शास्त्री का शिष्य बताया है।
अदालत 4 दिसंबर के आदेश में कहा कि आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के बारे में कोई भी खबर प्रकाशित करने से पहले उन्हें (प्रकाशकों को) पत्रकारिता आचरण के मानदंडों का पालन करना चाहिए और पहले संबंधित व्यक्ति से ऐसी खबरों/सूचनाओं की सत्यता का पता लगाना चाहिए कि यह उनकी छवि के लिए अपमानजनक है या नहीं।