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जनपद के अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को 10 से 25 सितंबर 2025 तक किया जाएगा निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण

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 जनपद के अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को 10 से 25 सितंबर 2025 तक किया जाएगा निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण

संवाददाता - अनिल कुमार

गौतम बुद्ध नगर : जिला पूर्ति अधिकारी गौतम बुद्ध नगर अभिनव सिंह ने जनपद के समस्त अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को बताया कि माह सितम्बर, 2025 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न तथा अंत्योदय कार्डधारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत 10 से 25 सितंबर 2025 के मध्य त्रैमास जुलाई से सितंबर 2025 के सापेक्ष चीनी का वितरण सशुल्क किया जाएगा। उन्होंने बताया कि उक्त अवधि में आवश्यक वस्तुओं का वितरण प्रातः 08.00 बजे से 12:00 तक एवं दोपहर 2:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक खाद्यान्न वितरित किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि समस्त अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को खाद्यान्न गेहूं, चावल का वितरण निःशुल्क किया जाएगा, जिसमें अंत्योदय कार्डधारकों को 14 किग्रा0 गेहूँ एवं 21 किग्रा0 चावल एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को कार्ड में सम्मिलित प्रति यूनिट 02 किग्रा0 गेहूं व 03 किग्रा0 चावल विक्रेता द्वारा निःशुल्क वितरण किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि अंत्योदय कार्ड धारकों को त्रैमास जुलाई, अगस्त एवं सितंबर 2025 के सापेक्ष 3 किलोग्राम चीनी प्रति कार्ड 18 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 54 रुपए में वितरण की जाएगी। साथ ही बताया कि अंत्योदय कार्ड धारकों को चीनी के संबंध में पोर्टेबिलिटी की सुविधा मान्य नहीं होगी, लाभार्थी अपने मूल दुकान से ही चीनी प्राप्त कर सकेंगे।

जनपद गौतम बुद्ध नगर के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों/राज्यों के निवासी अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारक, जिनके द्वारा गौतम बुद्ध नगर के उचित दर विक्रेताओं के यहां से वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत पोर्टेबिलिटी के आधार पर खाद्यान्न अपनी सुविधा एवं सुगमता अनुसार किसी भी उचित दर दुकान से प्राप्त किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि संबंधित नोडल अधिकारी द्वारा उचित दर दुकान पर उपलब्ध खाद्यान्न आदि का भौतिक सत्यापन करने के उपरांत अपनी उपस्थिति में दुकान पर खाद्यान्न आदि का वितरण सुनिश्चित कराया जाएगा। अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को गेहूं, चावल वितरण की अंतिम तिथि 25.09.2025 होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन के माध्यम से निःशुल्क वितरण संपन्न किया जा सकेगा एवं विक्रेता द्वारा ई-पॉस मशीन से निकलने वाली वितरण पर्चियों पर गेहूँ, चावल का मूल्य शून्य होना स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाएगा तथा संबंधित उचित दर विक्रेता द्वारा कार्डधारक को उक्त पर्ची उपलब्ध करायी जायेगी। प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित किया जाए की कोई भी पात्र लाभार्थी खाद्यान्न प्राप्ति से वंचित न रहे।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 की सूची में सम्मिलित समस्त उपभोक्ताओं को बताया कि वह सम्बन्धित उचित दर विक्रेताओं से अपनी-अपनी आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करें। यदि उन्हें आवश्यक वस्तुए प्राप्त करने में कोई समस्या उत्पन्न हो तो, उसके निराकरण हेतु अपनी तहसील में सम्बन्धित उपजिलाधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी एवं क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक से अथवा क्रियाशील कॉल सेंटर एवं टोल फ्री नम्बर-1967 एवं 1800-1800-150 पर समस्या दर्ज करा सकते है।