UP News: आजम खान और अब्दुल्लाह खान को रामपुर से किया गया दूसरी जेलों में शिफ्ट
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संवाददाता अमित कुमार गुप्ता
Rampur: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्लाह आजम खान और पत्नी तजीन फातिमा को रामपुर की जिला अदालत से 7-7 साल की सजा हुई है. सजा होने के बाद तीनों रामपुर की जिला जेल में बंद थे. जानकारी के अनुसार, रविवार सुबह 4 बजकर 40 मिनट पर निकालकर आजम खान को सीतापुर जिला जेल और उनके बेटे को हरदोई जिला जेल शिफ्ट किया गया है. जबकि, उनकी पत्नी को रामपुर जेल में ही रोका गया है.
बता दें कि 18 अक्टूबर 2023 को अब्दुल्लाह आजम खान के दो जन्म प्रमाण पत्रों के मामले में पूर्व मंत्री आजम खान, उनकी पत्नी तजीन फातिमा और छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम खान को रामपुर की एसीजेएम प्रथम की अदालत ने दोषी ठहराया था. अदालत ने तीनों को 7-7 साल का कारावास और 15-15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था. सजा होने के बाद तीनों को रामपुर जिला जेल में भेज दिया गया था. जहां से तीनों को अलग-अलग बैरकों में ही रखा गया था.
रविवार सुबह 4 बजकर 40 मिनट पर सपा नेता आजम खान और उनके छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम खान को रामपुर जिला कारागार से बाहर निकाला गया. दोनों को पुलिस सुरक्षा के बीच अलग-अलग गाड़ियों में बैठाया गया. सपा नेता आजम खान को सीतापुर जिला जेल भेजा गया है तो वहीं उनके छोटे बेटे अब्दुल्लाह आजम खान को हरदोई जिला जेल शिफ्ट किया गया है.
रामपुर जेल से बाहर निकलकर सपा नेता आजम खान ने कहा कि हमारा एनकाउंटर भी किया जा सकता है. पुलिस ने पहले अब्दुल्ला आजम खान को एक कैदियों वाली गाड़ी में बैठाया, जबकि दूसरी गाड़ी में बैठते समय आजम खान पुलिसकर्मियों से अड़ गए. आजम खान गाड़ी में किनारे बैठना चाहते थे. लेकिन, पुलिसकर्मी उन्हें सुरक्षा को देखते हुए बीच में बैठाना चाहती थी. आजम खान ने पुलिसकर्मियों से कहा कि वह गाड़ी की साइड में ही बैठेंगे. जहां उन्हें गाड़ी की साइड में ही बैठाया गया. इसके बाद पुलिस वहां से उन्हें लेकर रवाना हो गई.