UP News: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में बढ़ी आय सीमा और आर्थिक सहायता, अब 01 लाख तक मिलेगा लाभ

संवाददाता - अनिल कुमार
गौतम बुद्ध नगर: जिला समाज कल्याण अधिकारी गौतम बुद्ध नगर सतीश कुमार ने बताया कि शासन द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत पात्रता हेतु निर्धारित आय सीमा में वृद्धि एवं देय धनराशि में वृद्धि करते हुए सामूहिक विवाह कार्यक्रम कराये जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं।
उन्होंने बताया कि नवीन शासन के निर्देशों के क्रम में योजनान्तर्गत रू0 60000/- कन्या के खाते में एवं रू0 25000/- मूल्य की वैवाहिक उपहार सामग्री तथा रू0 15000/- कार्यक्रम के आयोजन पर प्रति जोडें की दर से कुल रू0 100000/- (रू० एक लाख मात्र) की धनराशि व्यय किये जाने का प्राविधान किया गया है।
उन्होंने योजनान्तर्गत पात्रता के संबंध में बताया कि कन्या/कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों एवं निराश्रित, निर्धन तथा जरूरतमंद हों। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय सीमा अधिकतम रू0 300000.00 (रूपये तीन लाख) तक हो। विवाह हेतु किये गये आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है तथा वर के लिये 21 वर्ष की आयु पूर्ण हो गयी हो। आयु की पुष्टि के लिये स्कूल शैक्षिक रिकार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, आधार कार्ड मान्य होंगे। कन्या अविवाहित हो अथवा विधवा, परित्यक्तता / तलाकशुदा, जिसका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो का पुनर्विवाह किया जाना हो। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछडे वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। कन्या का बैंक खाता हो। विवाह हेतु निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, ऐसी कन्या जो स्वंय दिव्यांग हो को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।
उन्होंने यह भी बताया कि इच्छुक व्यक्ति उक्त योजना का लाभ लिये जाने हेतु ऑनलाइन पोर्टल/वेबसाइट https://cmsvy.upsdc.gov.in पर अपना आवेदन पत्र सम्पूर्ण औचारिकताओं के साथ किसी भी जन-सुविधा केन्द्र, साइबर कैफे, निजी इन्टरनेट केन्द्र के माध्यम से अथवा स्वंय ऑनलाइन कर सकते हैं तथा अधिक जानकारी के लिये अपने क्षेत्र के खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय, नगरीय निकाय कार्यालय एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं।