UP News: सपा नेता आजम खान को झटका, पत्नी-बेटे समेत 7 साल की सजा

रामपुर: सपा नेता आजम खान के पूरे परिवार को बुधवार को बड़ा झटका लगा है। दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे अब्दुल्ला तीनों को रामपुर की एमपीएमएलए कोर्ट ने सात-सात साल की सजा सुनाई है। तीनों को धारा 467 और धारा 468 में सात और तीन साल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही 15 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है।
सभी सजाएं साथ चलेंगी। सजा सुनाने से पहले अदालत ने तीनों को दोषी करार देते हुए हिरासत में लिया था। आजम खान के बेटे एवं स्वार के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने केस दर्ज कराया था। आरोप लगाया गया था कि अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र हैं, जिनका सुविधानुसार इस्तेमाल किया गया। इस केस में अब्दुल्ला के पिता आजम खान और मां तजीन फातिमा भी आरोपी बनाए गए थे।