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Kolkata Rape Case: सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को लगाई फटकार,जांच के लिए टास्क फोर्स गठित करने का दिया आदेश

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Kolkata Rape Case: सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को लगाई फटकार,जांच के लिए टास्क फोर्स गठित करने का दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में हुए जूनियर डॉक्टर के रेप और हत्या के मामले में ममता सरकार को फटकार लगाई। इसके साथ ही कोर्ट ने मामले की जांच के लिए टास्क फोर्स गठित करने का आदेश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने FIR दर्ज करने में हुई देरी करने को लेकर भी सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए।

चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा, 'जब शव को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया गया था, तो एफआईआर तीन घंटे बाद क्यों दर्ज की गई?' सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कोलकाता पुलिस और अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर कई गंभीर सवाल उठाए।

चीफ जस्टिस ने कहा, 'अस्पताल के प्रिंसिपल क्या कर रहे थे? एफआईआर दर्ज नहीं हुई, शव को माता-पिता को देर से सौंपा गया। पुलिस क्या कर रही थी? यह एक गंभीर अपराध है, और अपराध स्थल एक अस्पताल है, तो वे क्या कर रहे थे? वैंडल्स को अस्पताल में क्यों प्रवेश करने दिया गया?'

जस्टिस जेबी पारदीवाला ने एफआईआर दर्ज करने की टाइमलाइल पर सवाल उठाते हुए पूछा, 'एफआईआर दर्ज करने वाला पहला सूचनार्थी कौन था? एफआईआर दर्ज करने का समय क्या था?' इस पर पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से कपिल सिब्बल ने बताया कि पहले सूचनार्थी मृतक के पिता थे, जिन्होंने रात 11:45 बजे एफआईआर दर्ज कराई।  बाद में अस्पताल के वाइस प्रिंसिपल ने भी एफआईआर दर्ज करवाई।