इस्लामाबाद : पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तारी के दो दिन बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने रिहा कर दिया है। चीफ जस्टिस की अगआई वाली तीन जजों की बैंच ने गुरुवार को खान की गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो (एनएबी) को फटकार लगाते हुए इमरान को रिहा करने के आदेश दिए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने सुनवाई के दौरान कहा कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या किसी भी अदालत से किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। आप अदालत की तौहीन नहीं कर सकते। इमरान खान को तुरंत रिहाई भी मिल गई, लेकिन सुरक्षा कारणां से वह गुरुवार को फिलहाल घर नहीं गए और पुलिस के गेस्ट रूम में ही रुके।
वह शुक्रवार को फिर इस्लामाबाद कोर्ट में हाजिर होंगे, जहां उन्होंने दो मामलों में जमानत के लिए याचिका डाल रखी है। उधर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने इमरान से हालचाल पूछा। इस पर इमरान खान ने कहा कि मुझे गिरफ्तार नहीं, अगवा किया गया था। कस्टडी में मारपीट की गई। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आपको रिहा करने का हुक्म दे रहे हैं, लेकिन आपकी गिरफ्तारी के बाद मुल्क में जो हिंसा हुई, आपको उसकी निंदा करनी होगी। रिहाई के बाद इमरान ने कहा कि मेरी गिरफ्तारी ऐसे की गई, जैसे मैं कोई आतंकी हूं। क्रिमिनल जैसा सलूक किया गया।