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जमानत के लिए आर्यन खान ने किया बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख, आज हो सकती है सुनवाई

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जमानत के लिए आर्यन खान ने किया बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख, आज हो सकती है सुनवाई

Cruise Drugs Case: कल विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उनके वकीलों ने तुरंत बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील दायर कर निचली अदालत के आदेश को चुनौती दे दी.

मुंबई में तट के पास क्रूज जहाज से ड्रग्स जब्त किए जाने के मामले में बॉलीवुड अभिनेता शाहरूख खान (Shah Rukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) जेल में बंद हैं. कल विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उनके वकीलों ने तुरंत बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील दायर कर निचली अदालत के आदेश को चुनौती दे दी. आर्यन की इस याचिका पर सुनवाई हो सकती है.

कल भी नहीं मिली आर्यन को जमानत

आर्यन के वकीलों की तरफ से आज न्यायमूर्ति एन डब्ल्यू साम्बरे की एकल पीठ के समक्ष अपील को पेश किए जाने की संभावना है. महानगर स्थित एक विशेष अदालत ने आर्यन और दो अन्य को बुधवार दोपहर जमानत देने से इनकार कर दिया था. विशेष न्यायाधीश वीवी पाटिल ने आर्यन और उनके दो मित्रों अरबाज मर्चेंट और फैशन मॉडल मुनमुन धमेचा की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया.

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी कोर्ट में पेशी- जेल प्रशासन

वहीं, ऑर्थर रोड जेल प्रशासन ने बताया है कि आर्य़न खान समेत सभी आरोपियों को आज हाईकोर्ट नहीं ले जाया जाएगा. बल्कि सभी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट रूम में पेश किया जाएगा. तीनों आरोपियों को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने तीन अक्टूबर को गिरफ्तार किया था और वे अभी न्यायिक हिरासत में हैं.

सभी को अलग-अलग बैरक में रखा गया

बता दें कि आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट सहित अन्य आरोपियों को मुंबई की ऑर्थर रोड जेल के बैरक नंबर एक में रखा गया था. बैरक नंबर 1 कोरोना काल में एक आइसोलेशन वार्ड के तौर पर तैयार किया गया है. जब भी कोई नया कैदी जेल में आता है तो उसे 1 हफ्ते तक आइसोलेशन वार्ड यानी बैरक नंबर एक में रखा जाता है. आर्यन खान सहित सभी आरोपियों को एक दूसरे से अलग कर अलग-अलग बैरक में रखा गया है.