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लखीमपुर खीरी हिंसा:आशीष मिश्रा की पुलिस रिमांड पर सुनवाई पूरी, एक-दो घंटे में सुनाया जाएगा फैसला

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लखीमपुर खीरी हिंसा:आशीष मिश्रा की पुलिस रिमांड पर सुनवाई पूरी, एक-दो घंटे में सुनाया जाएगा फैसला

नई दिल्ली: लखीमपुर हिंसा के मुख्‍य आरोपी आशीष मिश्रा की रिमांड पर सुनवाई को लेकर कोर्ट में लंबी बहस हुई। इस दौरान सरकारी वकील और आशीष मिश्रा के वकील ने कई दलीलें दीं। कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है और एक-दो घंटे के अंदर इसपर निर्णय देगी। इससे पहले जेल और कोर्ट के बीच कनेक्शन टूटने के बाद सुनवाई थोड़ी देर के लिए रुक गई थी। हालांकि जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, एसआईटी ने 14 दिन की रिमांड मांगी। इसपर आशीष के वकील ने कहा कि यह दोबारा इंटेरोगेशन के लिए कस्टडी मांग रहे, जबकि पहले ही 12 घंटे पूछताछ कर चुके है। एसआईटी ने रिमांड के लिए कोई कारण भी नहीं बताया है। एसआईटी की तरफ से केस का पक्ष रखने वाले सरकारी वकील ने कहा कि 15 दिन के अंदर कभी भी कस्टड़ी मांगी जा सकती है और ये नॉन कॉपरेशन के कारण हुआ है, जो 12 घंटे की पूछताछ में कुछ नहीं मिला।

आशीष के वकील की दलील

आशीष मिश्रा के वकील ने कहा कि आशीष जांच में सहयोग कर रहे हैं, ऐसे में पुलिस रिमांड में भेजे जाने का कोई कारण नहीं है। अगर आपके पास सवालों की और फेहरिस्त है तो दिखाइए, आशीष जांच अधिकारी के समक्ष धारा 161 के तहत बयान दर्ज करवा चुके हैं। फिर भी पुलिस ने मीडिया को दिए बयान में कहा कि आशीष ने जांच में सहयोग नहीं किया।

आशीष मिश्रा के वकील अवधेश ने कहा कि SIT बताए कि कस्टडी क्यों चाहिए, वो आशीष को कहां ले जाना चाहती है? आपने हमें 40 सवालों की प्रश्नावली दी थी, लेकिन आपने हजारों सवाल किए अब पूछने के लिए क्या बाकी रह गया है? वकील ने कोर्ट में दलील दी कि पुलिस का दावा है कि पूछताछ के दौरान आशीष चुप रहे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया।

सवालों में पूछा गया था कि वो घटना के वक्त कहां थे?, थार गाड़ी में कौन मौजूद था?, जैसे पुलिस के सभी 40 सवालों का जवाब आशीष ने दिया। आशीष मिश्रा के घटना के दिन के 2 बजे से 4 बजे तक दंगल के कार्यक्रम में शामिल रहने के सबूत के तौर पर जांच टीम को पैनड्राइव में क‌ई वीडियो और तकरीबन 150 फोटो सौंपे गए थे।

आशीष मिश्रा के वकील ने कहा कि जांच टीम के बुलाने पर हमने सहयोग किया और पूछताछ के लिए पहुंचे। आशीष जेल में हैं, जांच टीम वहां भी पूछताछ कर सकती हैं। मामले बेहद संवेदनशील और हाईप्रोफाइल है, ऐसे में आशीष को बाहर भेजना सुरक्षा की दृष्टि से सही नहीं होगा।

इसपर एसआई की तरफ से पेश हुए वकील ने कोर्ट में कहा कि आरोपी दूसरे नोटिस पर आए और वकील को साथ में रखने को कहा गया था। जांच टीम के पास पूछने के लिए बहुत सवाल थे, लेकिन आशीष ने 12 घंटे में केवल 40 सवालों का ही जवाब दिया। सरकारी वकील ने कहा कि यह आईओ तय करेगा क्या इंवेस्टिग करना है।

आशीष के वकील ने कहा कि मुझे दूसरे रूम में रखा था।